अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों की अयोग्यता पर हाईकोर्ट का खंडित आदेश, अब नए जज करेंगे सुनवाई https://ift.tt/2l7pwEz मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों की अयोग्यता पर खंडित आदेश दिया। चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को बरकार रखा, जबकि बेंच में शामिल दूसरे जज एम सुंदर इससे सहमत नहीं थे। अब यह केस मद्रास हाईकोर्ट के सबसे सीनियर जज एच रमेश के पास सुनवाई के लिए भेजा गया है। कोर्ट के इस आदेश से पलानीसामी सरकार को राहत मिली है। आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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