कोर्ट ने दो अगस्त 2017 के आदेश में कहा था कि ओडिशा में खनन कंपनियां बिना पर्यावरण मंजूरी के काम कर रही हैं और उन्हें राज्य को 100 प्रतिशत जुर्माना देना होगाfrom Latest News देश Firstpost Hindi https://ift.tt/2HeK6vv
कोर्ट ने दो अगस्त 2017 के आदेश में कहा था कि ओडिशा में खनन कंपनियां बिना पर्यावरण मंजूरी के काम कर रही हैं और उन्हें राज्य को 100 प्रतिशत जुर्माना देना होगा
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