सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने रोड सेफ्टी पर सुझाव देते हुए कहा था कि बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस की वैधता में बदलाव कर इसकी समयसीमा बढ़ानी चाहिए. दोपहिया वाहनों को पांच साल और चार पहिया वाहनों को तीन साल का इंश्योरेंस करना चाहिएfrom Latest News देश Firstpost Hindi https://ift.tt/2J9Mg13
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