एडल्टरी कानून पर सुनवाई: विवाहेत्तर संबंधों के लिए सिर्फ पुरुषों को सजा देने के पक्ष में केंद्र सरकार
मौजूदा एडल्टरी कानून में महिलाओं को सजा दिए जाने का प्रावधान नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में इस नियम में बदलाव के लिए एक याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने महिलाओं को भी एडल्टरी कानून के दायरे में न लाने की वकालत की है लेकिन पुरुषों को सजा मिलती रहे... इसका पक्ष लिया हैfrom Latest News देश Firstpost Hindi https://ift.tt/2KN7Mxj
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