जज ने 1923 के सरकारी गोपनीयता कानून की धारा के तहत आरोपी को दोषी करार दिया. जबकि एक अन्य आरोपी कमांडर (रिटायर्ड) जरनैल सिंह कालरा को मामले से बरी कर दियाfrom Latest News देश Firstpost Hindi https://ift.tt/2zpYqCI
जज ने 1923 के सरकारी गोपनीयता कानून की धारा के तहत आरोपी को दोषी करार दिया. जबकि एक अन्य आरोपी कमांडर (रिटायर्ड) जरनैल सिंह कालरा को मामले से बरी कर दिया
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