कोर्ट ने कहा कि आधार की वैद्यता को संवैधानिक मंजूरी मिलनी बाकी है इसलिए याचिकाकर्ताओं को आधार कार्ड की जानकारी दिए बगैर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की छूट मिलनी चाहिएfrom Latest News देश Firstpost Hindi https://ift.tt/2LKBXBH
कोर्ट ने कहा कि आधार की वैद्यता को संवैधानिक मंजूरी मिलनी बाकी है इसलिए याचिकाकर्ताओं को आधार कार्ड की जानकारी दिए बगैर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की छूट मिलनी चाहिए
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें