केंद्र ने फैसले का यह कहते हुए विरोध किया था कि अदालतें संसद की तरफ से बनाए गए कानून के किसी प्रावधान को हटाने या बदलने का आदेश नहीं दे सकती हैfrom Latest News देश Firstpost Hindi https://ift.tt/2KcydYl
केंद्र ने फैसले का यह कहते हुए विरोध किया था कि अदालतें संसद की तरफ से बनाए गए कानून के किसी प्रावधान को हटाने या बदलने का आदेश नहीं दे सकती है
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