धारा 377 ‘अप्राकृतिक अपराधों’ से जुड़ा है जो किसी महिला, पुरुष या जानवरों के साथ अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने वाले को आजीवन कारावास या दस साल तक कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान हैfrom Latest News देश Firstpost Hindi https://ift.tt/2CnYl3K
धारा 377 ‘अप्राकृतिक अपराधों’ से जुड़ा है जो किसी महिला, पुरुष या जानवरों के साथ अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने वाले को आजीवन कारावास या दस साल तक कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान है
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें