सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिवाली पर पटाखे जलाने पर रोक नहीं है लेकिन पटाखे रात 8 से 10 बजे के बीच सिर्फ 2 घंटे के लिए ही जलाए जा सकेंगे. साथ ही दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जा सकता हैfrom Latest News देश Firstpost Hindi https://ift.tt/2EHZHYb
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