कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है. उसे अपनी मर्जी के साथी के साथ रहने का हक है. और इसमें न तो कोर्ट और न ही पुलिस किसी तरह का दखल दे सकती हैfrom Latest News देश Firstpost Hindi https://ift.tt/2Q8VYrr
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है. उसे अपनी मर्जी के साथी के साथ रहने का हक है. और इसमें न तो कोर्ट और न ही पुलिस किसी तरह का दखल दे सकती है
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