यूआईडीएआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि किसी अज्ञात शव के फिंगरप्रिंट का मिलान उसके डेटाबेस में संरक्षित 120 करोड़ लोगों के बायोमैट्रिक्स से कराना तकनीकी रूप से संभव नहीं हैfrom Latest News देश Firstpost Hindi https://ift.tt/2z3EZNq
यूआईडीएआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि किसी अज्ञात शव के फिंगरप्रिंट का मिलान उसके डेटाबेस में संरक्षित 120 करोड़ लोगों के बायोमैट्रिक्स से कराना तकनीकी रूप से संभव नहीं है
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