जोधपुर की एक पोस्को अदालत ने 21 साल के शख्स को तीन साल की एक मासूम लड़की से रेप करने की कोशिश करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है. सरकारी वकील दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि जज बन्नालाल जाट ने इस अपराध को सबसे घिनौना और बर्बर अपराधों में एक करार दिया और कहा कि अपराधी को कठोर से कठोर सजा देने क जरुरत है. मुजरिम की पहचान कैलाश चंद्र के रूप में की गई. शर्मा के अनुसार आरोपी को पिछले साल 11 अक्टूबर को तीन साल की बच्ची से बलात्कार करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. इस मामले में 30 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए. सरकारी वकील के अनुसार 11 अक्टूबर को जब यह बच्ची राय का बाग स्टेशन पर अपनी मां के बगल में सो रही थी तब मुजरिम उसे वहां से उठा कर स्टेशन के पास ही एकांत जगह पर ले गया. सरकारी रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा. शर्मा के मुताबिक चंद्रा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया. ये भी पढ़ें: पुलवामा हमला: चीन ने सुषमा स्वराज को भेजा शोक संदेश लेकिन जैश के आतंकी को बैन करने पर जताई आपत्ति ये भी पढ़ें: best toilet paper in the world सर्च करने पर, Google दिखाएगा- पाकिस्तान का झंडा
from Latest News देश Firstpost Hindi http://bit.ly/2V46U8p
from Latest News देश Firstpost Hindi http://bit.ly/2V46U8p
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें