दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है. दीपक तलवार ने अपनी डिपोर्टेशन को चुनौती दी थी और इसे अवैध करार दिया था. इस मामले में ईडी को 11 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करना है. #AgustaWestland: Delhi High Court issues notice to Enforcement Directorate (ED) on corporate lobbyist Deepak Talwar's petition challenging his deportation&claiming it to be illegal. ED has to submit a short reply by 11 Feb. pic.twitter.com/zfsqBGJ8xO — ANI (@ANI) February 5, 2019 अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सह आरोपी दीपक तलवार को पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया. दिल्ली आने के बाद से ही दीपक तलवार ईडी की कस्टडी में हैं. उस समय भी इनके वकील ने कहा था कि उनको गैर-कानूनी तरीके से भारत लाया गया है. कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत विदेशी फंडिंग के जरिए ली गई 90 करोड़ रुपए से अधिक की रकम के गलत इस्तेमाल के मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज केस में तलवार की तलाश थी. तलवार पर यूरोप की एक मिसाइल निर्माता कंपनी से अपने एनजीओ द्वारा प्राप्त किए गए 90.72 करोड़ रुपए किसी और मद में खर्च कर देने, आपराधिक साजिश और फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं. ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के आपराधिक मामलों में तलवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की हुई है. आयकर (आईटी) विभाग ने भी उस पर कर चोरी के आरोप लगाए हैं.
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