दिल्ली की एक कोर्ट ने न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के हेड अर्णब गोस्वामी और उनके चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. गोस्वामी पर थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के केस में गोपनीय दस्तावेजों को गैर-कानूनी रूप से हासिल करने और थरूर का ई-मेल अकाउंट हैक करने के आरोप हैं. न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने इस मामले को 4 अप्रैल की सुनवाई के लिए लिस्ट किया है, उसके पहले दिल्ली पुलिस को गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना होगा. कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि 'शिकायतकर्त की ओर से लगाए गए आरोपों और कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक ये कॉग्निजेबल ऑफेंस (जिसमें पुलिस आरोपी को बिना किसी वॉरंट के गिरफ्तार कर सकती है) का मामला है. कोर्ट को लगता है कि इस मामले की पुलिस जांच होनी चाहिए क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि आरोपी चैनल के पास आखिर ये गोपनीय दस्तावेज कैसे आए.' कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थितियों में कुछ लोगों से पूछताछ की जाएगी. कोर्ट ने संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के आदेश दिए.
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