कलकत्ता हाईकोर्ट ने नादिया के विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए बीजेपी नेता मुकुल रॉय की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 26 फरवरी, 2019 तक मुकल रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. Calcutta High Court grants anticipatory bail to BJP leader Mukul Roy in connection with TMC MLA Satyajit Biswas murder case. He cannot be arrested till February 26, 2019. (file pic) pic.twitter.com/7XSu7OLwEW — ANI (@ANI) February 13, 2019 मुकुल रॉय ने सोमवार को हाईकोर्ट के डिविजन बेंच में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. इस मामले में राज्य पुलिस ने मुकुल रॉय समेत तीन लोगों पर एफआईआर (FIR) दर्ज किया था. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अपने विधायक की हत्या के लिए स्पष्ट रूप से बीजेपी पर आरोप लगाए थे. वहीं बीजेपी ने इसे खारिज करते हुए इसे टीएमसी के अंदर की गुटबाजी और कलह का नतीजा करार दिया था. सरस्वती पूजा समारोह में गए सत्यजीत बिस्वास की हो गई थी हत्या बता दें कि पिछले हफ्ते शनिवार की शाम तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक सत्यजीत बिस्वास अपनी पत्नी और नवजात बेटे के साथ कृष्णागंज में एक सरस्वती पूजा समारोह में हिस्सा लेने गए थे, इस दौरान उनपर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. बिस्वास को फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. [caption id="attachment_190872" align="alignnone" width="1002"] तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत बिश्वास की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी[/caption] इस समारोह में टीएमसी की नादिया यूनिट के अध्यक्ष गौरीशंकर दत्ता और राज्य की मंत्री रत्ना घोष भी मौजूद थी. हालांकि खुशकिस्मती से वो दोनों गोलीबारी से कुछ ही मिनट पहले समारोह स्थल से जा चुके थे. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है. नादिया जिले के एसपी रूपेश कुमार ने बताया, 'हमने तीन लोगों को हिरासत में लिया है. हमने हत्या में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा जब्त कर लिया है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि उन्हें (सत्यजीत बिस्वास) पीछे से गोलियां मारी गईं. यह सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है.'
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