पिछले साल आईटी विभाग की आई एडवाइजरी के बावजूद भी अगर आपने दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदते हुए 20 हजार से अधिक का कैश ट्रांसैक्शन किया है तो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कभी भी आपको नोटिस मिल सकता है. इन दिनों आईटी विभाग इस मामले में काफी सख्ती से काम कर रहा है. आईटी विभाग की दिल्ली डिविजन यह मुहिम शुरू करते हुए ऐसे लोगों के नाम की लिस्ट इकट्ठा कर रही है जो प्रॉपर्टी के रेजिस्ट्रेशन के लिए 20 हजार से अधिक का कैश पेमेंट करते हैं. आईटी विभाग ने दिल्ली के 21 उप-रेजिस्ट्रार ऑफिसों में पहुंचकर साल 2015 से 2018 के बीच की जाने वाली सभी रेजिस्ट्री को स्कैन किया है. विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने जून, 2015 से लेकर दिसंबर 2018 के बीच प्रॉपर्टी के रेजिस्ट्रेशन के दौरान 20 हजार से अधिक का कैश ट्रांसैक्शन करने वाले लोगों की लिस्ट निकाली है. काले धन से निपटने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव किए थे. इसी के तहत विभाग ने साफ किया है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के दौरान 20 हजार से ज्यादा का कैश लेन-देन नहीं कर सकते. विभाग ने साफ किया है कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और आप पर ऐसा करने के लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
from Latest News देश Firstpost Hindi http://bit.ly/2W3TjiL
from Latest News देश Firstpost Hindi http://bit.ly/2W3TjiL
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें