प्लॉट मालिकों के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने नई पॉलिसी जारी की है. दैनिक भास्कर के मुताबिक इस पॉलिसी के तहत हरियाणा में जिन लोगों का प्लॉट है उन्हें मकान बनाने से पहले वॉशरूम बनाना होगा. अगर प्लॉट मालिक इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो मकान के निर्माण पर रोक लगा दी जाएगी और मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इस योजना को 3 जनवरी को पंचकूला में हुई बैठक के बाद हरी झंडी मिल गई. इस पॉलिसी की शुरुआत सबसे पहले पंचकूला से की गई है और यहां के सेक्टर 6 और सेक्टर 28 में कई मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं. नई पॉलिसी का कहना है कि जब किसी प्लॉट का नक्शा पास किया जाएगा तो सबसे पहले उसे सर्वे विंग की ओर वाशरूम बनाने के लिए निर्देश दिया जाएगा. इसका मकसद हरियाणा के शहरों को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल करना है जो ओडीएफ मामले में खरे नहीं उतरते. एक कारण यह भी है कि मकान की शुरुआत जब होती है तो मजदूर वर्ग खुले में गंदगी करते हैं जिससे उस जगह गंदगी होती है. नई पॉलिसी की वजह से ऐसा नहीं होता और वॉशरूम पहले बन जाने से मजदूर उसी घर में शौच के लिए जा सकते हैं. ये भी पढ़ें: बिहार: महागठबंधन में कांग्रेस के 12 सीटों की डिमांड पर RJD तलाश रही है दूसरा 'ऑप्शन' ये भी पढ़ें: कमलनाथ सरकार को BSP विधायक की धमकी, मंत्रीपद नहीं दिया तो होगा कर्नाटक जैसा हाल
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