गणतंत्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ टी-शर्ट बेचने वाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. ऐसी टीशर्ट बेचने वाले दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि दोनों की पहचान डोंबीवली के जलिंदर कार्लिकार और अमर अदरगी के रूप में की गई है. हिन्दू जनजागृति समिति संगठन की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. डोंबीवली पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक वी एम पवार ने रविवार को बताया कि राष्ट्रीय ध्वज के छापे वाली टीशर्ट को जब्त कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे का इस्तेमाल किसी पोशाक अथवा वर्दी के हिस्से के रूप में नहीं किया जा और न ही कुशन, रुमाल ऑखर किसी ड्रेस मेटेरियल पर इसे कढ़ाई करके उकेरा जा सकता है. इस संहिता को 2002 में शुरू किया गया था. भारत का राष्ट्रीय झंडा, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है. सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय ध्वज संहिता-2002 में सभी नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है. ध्वज संहिता-भारत के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता-2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया है. इसका उल्लंघन करने पर कानून में सजा का प्रावधान है.
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