दिल्ली HC ने फेसबुक, गूगल और ट्विटर को दिया आदेश- स्वामी रामदेव का अपमान करने वाले वीडियो का लिंक हटाएं
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर को योगगुरु रामदेव के खिलाफ आरोप लगाने वाले एक वीडियो के लिंक को तुरंत हटाने या बंद करने का अंतरिम आदेश दिया. हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से इस वीडियो को अपलोड करने वाले व्यक्ति के बारे में सब्सक्राइबर की जानकारी सीलबंद लिफाफे में देने को कहा. वीडियो को देखने के बाद जज प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि उसमें रामदेव पर लिखी गई एक किताब के कुछ अंश ऐसे हैं जिन्हें हाईकोर्ट ने पिछले साल सितंबर में हटाने का आदेश दिया था. जज सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने 29 सितंबर 2018 गॉडमैन फ्रॉम टाइकून किताब के प्रकाशक और लेखक को तबतक इस किताब का प्रकाशन नहीं करने का आदेश दिया था जबतक आहत करने वाले अंश उससे निकाल नहीं दिए जाते. कोर्ट ने कहा कि नहीं हटाए गए अंश को वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. इस वीडियो को फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर पर अपलोड किया गया है. कोर्ट ने कहा कि उसके सामने रखे गए तथ्यों में इस वीडियो पर रोक लगाने की रामदेव की मांग पर मामला बनता है. जज सिंह ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर को संबंधित वीडियो के लिंक को हटाने या बंद करने का निर्देश दिया जाता है. भारत में फौरन इसे हटाया जाए. मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी. ये भी पढ़ें: Dating leave: उम्र 30...प्यार करने का वक्त नहीं मिला, यह कंपनी दे रही है छुट्टी ये भी पढ़ें: सरकारी नौकरियों में एक फरवरी से सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलेगा 10% आरक्षण
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