निरस्त की गई धारा 66-ए के तहत किसी भी व्यक्ति को वेबसाइट पर कथित तौर पर ‘अपमानजनक’ कंटेंट साझा करने पर गिरफ्तार किया जा सकता थाfrom Latest News देश Firstpost Hindi http://bit.ly/2SEuW93
निरस्त की गई धारा 66-ए के तहत किसी भी व्यक्ति को वेबसाइट पर कथित तौर पर ‘अपमानजनक’ कंटेंट साझा करने पर गिरफ्तार किया जा सकता था
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